हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला — 20 वर्षों से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
शहजादपुर/नारायणगढ़, 7 अक्टूबर 2025
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐतिहासिक और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन नागरिकों को बड़ी राहत दी है, जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। अब ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि पर बने मकानों का मालिकाना हक मिलेगा — वह भी कलेक्टर रेट पर।
📜 क्या है निर्णय का सार
- जिन लोगों ने 31 मार्च 2004 से पहले पंचायत भूमि पर मकान बना लिया था, उन्हें यह लाभ मिलेगा।
- उन्हें उस समय के कलेक्टर रेट के अनुसार भूमि की कीमत चुकाकर रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी।
- यह निर्णय हरियाणा विलेज कामन लैंड नियमितीकरण एक्ट 1961 में संशोधन के बाद लिया गया है।
- मालिकाना हक मिलने के बाद वे अपनी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।
🌊 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कई बार बाढ़, जल बहाव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के घर उजड़ जाते हैं और वे मजबूरी में पंचायत भूमि पर घर बनाकर रहने लगते हैं। अब तक उनके पास उस भूमि का कोई अधिकार नहीं था, जिससे वे हमेशा अनिश्चितता में जीते थे। इस निर्णय से ऐसे हजारों परिवारों को स्थायित्व और सम्मान मिलेगा।🏘️ प्रक्रिया और पारदर्शिता
- आवेदन ग्राम पंचायत को देना होगा।
- ग्राम सभा में प्रस्ताव पास होने के बाद खंड विकास अधिकारी और उपायुक्त के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- स्वीकृति मिलने पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी।
- सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और SOP भी तैयार किया है।

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